जामिया हिंसा मामले में दिल्ली की अदालत ने शरजील इमाम को दी जमानत

नई दिल्ली: (रुखसार अहमद) दिल्ली की एक अदालत ने साल 2019 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बाहर हुई हिंसा के मामले JNU छात्र शरजील इमाम को जमानत दे दी है। उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 25 जनवरी, 2020 को आईपीसी की धारा 124 ए (देशद्रोह) और 153 ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर दुश्मनी या दुश्मनी की भावनाओं को बढ़ावा देने या बढ़ावा देने का प्रयास) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।

इमाम पर दंगा करने, स्वेच्छा से चोट पहुंचाने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अन्य अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गए है। फिलहाल उनके खिलाफ दिल्ली में तीन अन्य मामले दर्ज हैं।

मिल्लत टाइम्स से बात करते हुए शरीजल के भाई ने बताया की उन्हें जामिया नगर, दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी संख्या 296/2019 में साकेत जिला न्यायालय द्वारा जमानत दी गई है। अब शरजील पर 3 और मामले दिल्ली में रह गए हैं। 27 नवंबर को, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सिविल लाइंस, अलीगढ़ द्वारा दर्ज एक अलग प्राथमिकी 55/2020 में शरजील को जमानत दे दी थी। प्राथमिकी देशद्रोह के आधार पर दर्ज की गई थी क्योंकि शारजील पर “राष्ट्र विरोधी टिप्पणी” करने का आरोप लगाया गया था।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत देते हुए कहा कि उनके भाषण ने न तो हिंसा भड़काई और न ही उन्होंने हथियार उठाने का आह्वान किया। जैसे ही चीजें खड़ी होती हैं, शारजील तिहाड़ जेल में कैद है और जब तक खतरनाक गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) सहित अन्य आरोपों को हटा नहीं दिया जाता है, तब तक वहां रहने की संभावना है।

 

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