क्रूज ड्रग्स केस: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- आर्यन खान को आरोपी साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं

नई दिल्ली:(रुखसार अहमद) अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन क्रूज ड्रग्स केस में 26 दिन हिरासत में रहे और लंबे इंतजार के बाद उन्हें 28 अक्टूबर को जमानत मिली थी। इस बीच कोर्ट ने बेल ऑर्डर को सार्वजनिक कर दिया है। बेल ऑर्डर के साथ कोर्ट ने 14 पन्नों का आदेश देते हुए साफ कर दिया है कि आर्यन और उनके साथियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है।

बेल ऑर्डर के साथ बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है, ‘कोर्ट के सामने ये साबित करने के लिए कोई ऑन-रिकॉर्ड पॉजिटिव सबूत पेश नहीं किए गए हैं कि सभी आरोपी व्यक्ति सामान्य इरादे से गैरकानूनी कार्य करने के लिए सहमत हुए।’ आगे कहा गया है, ‘अदालत इस बात के प्रति सेंसेटिव है कि सबूत के रूप में बुनियादी सामग्री होनी चाहिए, जिससे आवेदकों के खिलाफ साजिश के मामले को साबित किया जा सके।’

आगे कोर्ट द्वारा कहा गया है, ‘सिर्फ इसलिए कि आर्यन और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा एक ही क्रूज में थे, ये अपने आप में उनके खिलाफ साजिश के आरोप का आधार नहीं हो सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 14 पन्नों के रिलीज ऑर्डर के साथ आदेश में ये भी कहा है कि NCB, जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए सभी आरोपी व्यक्तियों के कन्फेशन वाले बयान पर भरोसा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बाध्यकारी नहीं है।

बता दें कि 2 अक्टूबर की रात एनसीबी ने मुंबई से गोवा जा रहे कॉर्डिएल क्रूज शिप में चल रही रेव पार्टी पर छापेमारी के बाद ड्रग्स लेने और खरीद-फरोख्त करने के आरोप में आर्यन खान के साथ मुनमुन धमेचा, अरबाज मर्चेंट सहित कई लोगों हिरासत में लिया था।

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