नई दिल्ली: मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में आखिरकार बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। आर्यन के साथ ही इस मामले के दो अन्य आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी कोर्ट ने जमानत दे दी है।
आर्यन खान की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, ‘सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई रिकवरी अधिकतम नहीं थी। मैं अरबाज के साथ गया था, जिनके पास 6 ग्राम थी, जिसे NCB ने साजिश के तहत कमर्शियल मात्रा जोड़ी है। जो पांच अन्य लोग कर रहे हैं वह मुझ पर लागू किया जा रहा है। जहाज पर 1300 लोग सवार थे। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मैं अरबाज और अचित आरोपी नंबर 17 को जानता था।
उनके पास 2.6 ग्राम था। डीलरों के पास 2.6gms नहीं है, उनके पास 200 ग्राम है। NCB कह रही है यह संयोग नहीं है। मामला यह है कि अगर यह संयोग नहीं है तो यह एक साजिश है। संयोग का साजिश से कोई लेना-देना नहीं है। यदि दो कमरे में दो लोग भोजन कर रहे हैं तो क्या आप पूरे होटल को पकड़ लेंगे?।
बता दें कि आर्यन खान और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी थी। NCB ने दो अक्टूबर को मुंबई के कोर्डेलिया क्रूज शिप पर छापेमारी के दौरान आर्यन खान और अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था।