नई दिल्ली: (रुखसार अहमद) मध्य प्रदेश के बैतूल से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। जहां एक महिला को डॉक्टर ने इलाज करने के इसलिए माना कर दिया क्योंकि वह मुस्लिम थी। यह घटना 2 अक्टूबर की है। पीड़ित महिला का नाम रेहाना है और उसकी उम्र 28 साल बताई जा रही है।
उसने आरोप लगते हुए बताया की डॉ प्रदीप धाकड़ नाम के एक डॉक्टर ने इलाज कार्ड पर उसका ‘मुस्लिम नाम’ पहचानने के बाद इलाज करने से मना कर दिया। इतना ही नहीं डॉक्टर ने रेहाना के पेट में लात मारी और दुर्व्यवहार किया। डॉक्टर ने यह भी कहा कि वह मुस्लिम मरीजों का इलाज नहीं करता। रेहाना ने इस घटना की जानकारी द कॉग्नेट को देते हुए कहा की मेरे पति मुझे अस्पताल ले गए क्योंकि मेरे पेट में तेज दर्द था।
अस्पताल में मुझे एक महिला डॉक्टर ने देखा, जिसने मुझे भर्ती होने के लिए एक अन्य डॉक्टर प्रदीप धाकड़ के पास रेफर कर दिया। रेहाना ने बाताया कि “जब हम उसके पास पहुंची तो उसने मेरे दस्तावेज ले लिए और उसे देखने के बाद हमें वहां जाने के लिए कहा। मेरे पति उनसे पूछते रहे कि वह मेरी जांच क्यों नहीं कर रहे हैं।
लेकिन उन्होंने मेरे पति को धक्का दे दिया। पीड़िता के पति कलीम शाह ने कहा, “अपने जवाब में उसने हमें जान से मारने की धमकी भी दी। मेरी पत्नी दर्द से रो रही थी, इसलिए मैंने उनसे जांच करने के लिए बोल रहा था। लेकिन बदले में उसने मेर पत्नी पर हमला किया और उसके पेट में लात मारी जिसके बाद वह गिरकर बेहोश हो गई।
जब मैं रेहाना को उठाने लगा तो डॉक्टर ने हमारे साथ गाली-गलौज करनी शुरू कर दी। उसके बाद वह वहां से चला गया। इस घटना के बाद से वह अस्पताल से गायब है। पंकज अकुलकर, राज्य समन्वयक, भीम सेना ने हस्तक्षेप किया और फिर रेहाना को अस्पताल में भर्ती कराया। अब उसका इलाज उसी अस्पताल के एक वरिष्ठ चिकित्सक द्वारा किया जा रहा है।
इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर संगठन ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन भी किया। उन्होंने कहा, ‘मुसलमानों के खिलाफ ये घटनाएं आम हैं। वह आए दिन दहशत में रहते हैं। मुझे अस्पताल के कर्मचारियों से महिला को भर्ती करने का अनुरोध करने के लिए बोलना पड़ा।
अस्पताल के अधिकारियों और पुलिस द्वारा डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। हमने अपनी मांग को लेकर अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया है। जिला अस्पताल के सीएमओ एके तिवारी ने घटना की पुष्टि की है। दंपति के आरोपों की जांच के लिए अस्पताल की ओर से तीन लोगों की कमेटी गठित की गई है।
उन्होंने कहा, ‘जैसे ही हमें इसकी जानकारी मिली, हमने मामले की जांच के लिए एक कमेटी को निर्देश दिया। जांच में तीन दिन लगेंगे और फिर हम उचित कार्रवाई करेंगे। पीड़िता के पति कलीम शाह ने बैतूल थाने में जांच गठित करने के लिए डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।
बैतूल पुलिस ने आईपीसी की धारा 294, 323 और 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। उसी की एक कॅापी द कॉग्नेट के पास है। स्टेशन हाउस ऑफिसर रत्नाकर हिंगवे ने बताया, “हमने दंपति की परीक्षा के अनुसार धारा 294, 323 और 506 के तहत शिकायत दर्ज की है। जांच शुरू कर दी गई है, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।