यूपी: धर्मांतरण कानून के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर, योगी सरकार से जवाब तलब

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश अवैध धर्मांतरण अधिनियम 2021 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर योगी सरकार के खिलाफ नोटिस जारी किया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनीषवर नाथ भंडारी की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका को अन्य लंबित याचिकाओं के साथ संलग्न किया और इसे तीन सप्ताह के बाद लिस्ट किया है ।
धर्मांतरण कानून के खिलाफ दो याचिकाएं पहले ही दायर की जा चुकी हैं। नई याचिका सहित सभी याचिकाओं पर अब बाद में सुनवाई होने की उम्मीद है। याचिका आनंद मालवीय ने अधिवक्ता शादान और तलहा अब्दुल रहमान के माध्यम से दायर की थी।
आनंद मालवीय ने तर्क दिया कि यह कानून संविधान के धर्मनिरपेक्ष के साथ-साथ पसंद की स्वतंत्रता और धर्म की स्वतंत्रता के खिलाफ है।
उन्होंने कहा कि यह कानून मूल रूप से मौजूदा संवैधानिक स्थिति को नकारने का प्रयास करता है और विभिन्न धर्मों के लोगों को शादी से पहले राज्य से “अनुमति” लेने के लिए मजबूर करता है। याचिका में कहा गया है कि यह काम संप्रदायवाद की आग को भड़काने और समाज को जाति और धार्मिक आधार पर विभाजित करने का एक प्रयास है ।
याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि अंतरधार्मिक विवाह का मामला सामने आने के बाद कानपुर में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया था लेकिन एसआईटी के पास “लव जिहाद ” के मामले में कोई बड़ी साजिश नहीं मिली । विडंबना यह है कि इस कानून को गज़ट में “लव जिहाद” के रूप में लिखा गया है। मामले से जुड़ी अन्य याचिकाओं के साथ सुनवाई 5 अक्टूबर को फिर से शुरू होगी.

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