तब्लीगी जमात मामले में यूपी पुलिस के रवैये से हाई कोर्ट सख्त नाराज, तीन जिला कप्तान तलब

नई दिल्ली (मिल्लत टाइम्स ): कोरोना फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए तब्लीगी जमात के विदेशी सदस्यों के मामले में यूपी पुलिस के रवैये पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है. हाईकोर्ट ने यूपी के तीन जिलों के पुलिस कप्तानों को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। शीर्ष अदालत ने उन्हें अदालत के पिछले आदेश का पालन नहीं करने का ठोस कारण बताने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार शाहजहांपुर, हापूर और मऊ के पुलिस कप्तानों को 15 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना होगा.
गौरतलब है कि पिछले साल मार्च में दिल्ली के मरकज़ निजामुद्दीन में एक जलसे के बाद तब्लीगी जमात के सदस्यों पर आरोप लगा था कि इन लोगों ने अपने कोरोना संक्रमण की सूचना नहीं दी और देश भर के कई शहरों में फैल गए जिसकी वजह से कोरोना महामारी फैल गई. पिछले साल अप्रैल में थाईलैंड के 9-9 पक्षों को यूपी के शाहजहांपुर और हापुड़ जिला से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था.

गिरफ्तार सदस्यों पर आईपीसी के प्रावधानों के साथ-साथ महामारी कानून और विदेशी अधिनियम के तहत भी आरोप लगाए गए थे। मऊ जिले से गिरफ्तार किए गए भारतीय दलों पर भी हत्या के प्रयास के लिए आईपीसी की धारा 307 के तहत आरोप लगाए गए थे। अदालत ने पहले ही इस मामले की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

इन जमातियों ने अपने खिलाफ दायर आरोपपत्र को चुनौती दी थी और मामले को खारिज करने की मांग की थी। विदेशी सदस्यों ने तर्क दिया था कि उन पर महामारी कानून और पासपोर्ट अधिनियम के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, पुलिस ने मनमाने ढंग से कार्रवाई की है।

जमती सदस्यों के अनुरोध पर अदालत ने आठ जून के आदेश में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट और केस डायरी दाखिल करने की मांग की थी। कोर्ट ने 5 जुलाई की निर्धारित तिथि को सरकारी पक्ष द्वारा चार्जशीट और केस डायरी जमा नहीं करने पर निराशा व्यक्त की। जस्टिस अजय भनोट की पीठ ने अदालत के आदेशों का पालन न करने पर शाहजहांपुर, हापूर और मऊ जिलों के पुलिस अधीक्षकों को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने तीनों जिलों की पुलिस के रवैये पर सवालिया निशान लगाते हुए सख्त टिप्पड़ी की है . अदालत ने कहा जब तक मामले का निपटारा नहीं हो जाता, विदेशी अपने देश वापस नहीं लौट पाएंगे क्योंकि उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं। विदेशी जमात के सदस्यों के वकील आदिल खान के अनुसार, थाईलैंड की पार्टियों के पास पैसे खत्म हो गए हैं और उन्हें संकट का सामना करना पड़ रहा है।थाईलैंड में उनके परिवार भी बहुत चिंतित हैं। उन्होंने अदालत में यह भी कहा है कि लबलीग़ी जमात ने कोरोना नहीं फैलाया और न ही अपने पासपोर्ट का दुरुपयोग नहीं किया।

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शम्स तबरेज़ क़ासमी मिल्लत टाइम्स ग्रुप के संस्थापक एंड चीफ संपादक हैं, ग्राउंड रिपोर्ट और कंटेंट राइटिंग के अलावा वो खबर दर खबर और डिबेट शो "देश के साथ" के होस्ट भी हैं सोशल मीडिया पर आप उनसे जुड़ सकते हैं Email: stqasmi@gmail.com