आसिफ़,नताशा और देवांगना की जमानत पर रोक नहीं लगा सकते : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (मिल्लत टाइम्स ) आसिफ़ इक़बाल तन्हा ,नताशा नरवाल और देवांगना कालिता के मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तीनों जेल से बाहर ही रहेंगे।शीर्ष अदालत ने कहा कि इस फैसले के पूरे देश में असर पड़ सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने कहा कि इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को नज़ीर की तरह नहीं लिया जाएगा। दिल्‍ली हिंसा मामले में स्‍टूडेंट एक्टिविस्‍ट नताशा नरवाल, देवांगना कलीता और आसिफ इकबाल को गुरुवार रात जमानत पर रिहा किया गया है. ये नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्‍ली में भड़के दंगों से कथित संबंध को लेकर पिछले एक वर्ष से जेल में थे.कोर्ट ने कहा, ‘यह मुद्दा बेहद महत्‍वपूर्ण है और इसका पूरे देश पर प्रभाव हो सकता है, हम इस मामले में नोटिस जारी करना चाहेंगे.’ इसके साथ ही तीनों एक्टिविस्ट देवांगना, आसिफ़, नताशा नरवाल की जमानत बरकरार रखी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत देने के निर्णय पर रोक लगाने से इंकार किया

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात पर भी सहमति जताई कि वह दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के क़ानूनी पहलुओं की जांच करेगा। अब इस मामले में सुनवाई अगले महीने होगी।

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शम्स तबरेज़ क़ासमी मिल्लत टाइम्स ग्रुप के संस्थापक एंड चीफ संपादक हैं, ग्राउंड रिपोर्ट और कंटेंट राइटिंग के अलावा वो खबर दर खबर और डिबेट शो "देश के साथ" के होस्ट भी हैं सोशल मीडिया पर आप उनसे जुड़ सकते हैं Email: stqasmi@gmail.com