नई दिल्ली: (मिल्लत टाइम्स ) दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन द्वारा रामदेव के खिलाफ दायर एक मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने योग गुरु से जवाब मांगा है. अदालत ने ट्विटर और मीडिया चैनलों सहित विभिन्न सोशल मीडिया संगठनों से भी जवाब मांगा है।
मामले की सुनवाई जॉइंट रजिस्ट्रार में 12 अगस्त और अदालत में 13 अगस्त को होगी.
डॉक्टरों की इस संस्था ने रामदेव के बिना शर्त माफी पर एक रुपये के सांकेतिक मुआवजे की मांग की है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसोसिएशन को मुकदमे की बजाय याचिका दायर करने को कहा है.
Delhi Medical Association has filed a suit in Delhi HC against Yoga guru Ramdev. Petition seeks restraining Ramdev from disseminating false statement & information about Patanjali's Coronil tablet
— ANI (@ANI) June 3, 2021
कोर्ट ने कहा कि यदि पतंजलि नियमों का उल्लंघन कर रही है तो इस पर सरकार को कार्रवाई करनी है, आप ‘मशाल’ लेकर क्यों चल रहे हैं. यह मुकदमा नहीं जनहित याचिका है. बेहतर होगा कि आप जनहित याचिका फाइल करें. कोर्ट ने रामदेव के बयान की वीडियो क्लिप के बजाय वेब लिंक देने को लेकर भी डीएमए पर सवाल उठाया.