बिहार में लॉकडाउन की आहट ! कोरोना की बढ़ती रफ़्तार के बीच नीतीश सरकार ने लिए 7 बड़े फ़ैसले, पढ़िए पूरी ख़बर

 

(फज़लुल मोबीन / मिल्लत टाइम्स)
बिहार में लॉकडाउन की आहट !, कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच नीतीश सरकार ने लिए 7 बड़े फैसले, पढ़िए पूरी ख़बर
पटना : बिहार में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई. बैठक में कोरोना से बचाव को लेकर कुल 7 बड़े फ़ैसले लिए गए। आगे सिलसिलेवार तरीके से पढ़िए कोरोना की बढ़ती रफ़्तार को रोकने के लिए क्या-क्या फैसला लिया गया है।

बिहार में कोरोना को लेकर 7 बड़े फ़ैसले

1-बिहार गृह विभाग के तरफ से जारी आदेश के मुताबिक- 7 अलग-अलग आदेश जारी किए गए हैं. जिसमें सभी कार्य स्थलों धार्मिक और शॉपिंग मॉल होटल एवं रेस्टोरेंट आदि के संचालन के समय कोविड-19 जारी मानक संचालन प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है।
2- भीड़भाड़ वाले स्थलों फ़ूड कोर्ट जलपान गृह सब्ज़ी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, रेड्डी आदि पर व्यक्तियों के जमावड़े को नियंत्रित करने हेतु अधिक से अधिक पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है।
3- 5 अप्रैल से राज्य में खुलने वाले स्कूल कॉलेज एवं कोचिंग क्लासेस 11 अप्रैल तक बंद रहने के निर्देश दिए गए हैं, साथी पूर्व से निर्धारित परीक्षाएं कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से करने का निर्देश जारी किया गया है।
4- सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों पर 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पूरी तरीके से रोक होगी इस लोक में विवाह श्राद्ध एवं अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों को शामिल नहीं किया गया है राज्य में 50 जबकि विवाह जैसे कार्यक्रमों में 250 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा लगाई गई है।
5-सभी सरकारी दफ्तरों में सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है कार्यालय प्रधान अपने स्वविवेक से अपने कार्यालय का समय एवं कार्यालय में उपस्थिति निर्धारित करने के लिए सक्षम रहेंगे यह व्यवस्था भी 30 अप्रैल तक लागू करने की बात कही गई है
6- पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अधिकतम 50% क्षमता से ज्यादा किसी भी परिस्थिति में परिचालन की इजाजत नहीं होगी यह व्यवस्था 5 अप्रैल से 15 अप्रैल तक लागू की गई है परिवहन विभाग एवं जिला प्रशासन इसके लिए आवश्यक कदम उठाएंगे
7- वहीं सार्वजनिक स्थलों पर जिला प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि कोविड-19 रक्षात्मक उपाय यथा मांस का उपयोग सामाजिक दूरी इत्यादि सुनिश्चित रहे।

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