अमिश देवगन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, सूफी संत के खिलाफ टिप्पणी मामले में चलेगा केस

दो पत्रकार की मुश्किलें बढ़ती ही रही है अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोनों पत्रकारों पर शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी और अमिश देवगन को जबरदस्त फटकार लगायी है.
अमिश देवगन के खलाफ FIR रद्द करने से साफ इंकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने सूफ़ी संत ख़्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में न्यूज़ एंकर अमीश देवगन के ख़िलाफ़ दर्ज एफ़आईआर को ख़ारिज करने से इनकार कर दिया है.

सूफ़ी संत ख़्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अमीश देवगन के ख़िलाफ़ अलग-अलग राज्यों में दर्ज कराई गई एफ़आईआर को राजस्थान के अजमेर ट्रांसफ़र करने के लिए भी कहा है.

रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रिपब्लिक टीवी के खिलाफ सभी एफआईआर (FIR) को रद्द करने और जांच को सीबीआई (CBI) को ट्रांसफर करने की याचिका पर सुनवाई से सोमवार को इनकार कर दिया. जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि यह याचिका प्रकृति में महत्वाकांक्षी है.
याचिका दायर करके कहा गया था कि सभी एफआईआर रद्द की जाएं और सभी मामलों को जांच के लिए सीबीआई को सौंपा जाए. इसके अलावा, कोई संपादकीय और अन्य कर्मचारी महाराष्ट्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किए जाएं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया .
आप को मालूम होना किये जो कल तक स्टीडीओ में बैठ कर उद्धव ठाकरे को चैलेंज किया करते थे आज वही FIR रद्द करवाने के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ भाग रहे है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करने से इंकार करदिया

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शम्स तबरेज़ क़ासमी मिल्लत टाइम्स ग्रुप के संस्थापक एंड चीफ संपादक हैं, ग्राउंड रिपोर्ट और कंटेंट राइटिंग के अलावा वो खबर दर खबर और डिबेट शो "देश के साथ" के होस्ट भी हैं सोशल मीडिया पर आप उनसे जुड़ सकते हैं Email: stqasmi@gmail.com