नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए 5 सितंबर तक जवाब मांगा है।
दरअसल सिद्दीकी कप्पन पर यूपी सरकार ने यूएपीए और कथित हाथरस साजिश मामले में अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वह 9 सितंबर को इस मामले पर फैसला सुनाएगी। यूएपीए के तहत जेल में बंद पत्रकार कप्पन की इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 अगस्त को जमानत याचिका रद्द कर दी थी।
बता दें हाथरस के चंदपा क्षेत्र के एक गांव में 14 सितंबर 2020 को अनुसूचित जाति की एक लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसे जान से मारने की कोशिश की गई थी। इस लड़की की कुछ दिन बाद दिल्ली के एक अस्पताल में मौत हो गई थी। कप्पन उस समय हाथरस में दलित लड़की के साथ हुए बलात्कार और हत्या पर रिपोर्ट करने के लिए जा रहे थे। तभी उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
जिसके बाद बाद में पुलिस ने उन पर विदेशों से धन प्राप्त करने का भी आरोप लगाया। एक ओर जहां हाईकोर्ट ने कप्पन को जमानत देने से इंकार कर दिया था, वहीं हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कप्पन के साथ गिरफ्तार आलम ऊर्फ मोहम्मद आलम को सशर्त जमानत दे दी। आलम अपनी कैब से पत्रकार को हाथरस ले जा रहा थे, लेकिन मथुरा के मांट थाना क्षेत्र में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।
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