नई दिल्ली: राहुल गांधी के खिलाफ फेक न्यूज़ चलाने वाले ज़ी न्यूज़ के एंकर रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। कोर्ट ने रोहित की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। इसके बाद अब किसी भी राज्य की पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती।
कोर्ट ने कहा है कि रोहित रंजन के खिलाफ जहां-जहां भी FIR दर्ज हुई है, उसपर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में रोहित के वकील सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि एक ही मामले में यूपी के अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी एफआईआर की गई है। ऐ
से में वहां की पुलिस उनकी गिरफ्तारी के प्रयास में है। इस पर जज ने कहा कि पूरे मामले में हम नोटिस जारी कर रहे हैं। फिलहाल किसी भी राज्य की पुलिस इस मामले में गिरफ्तारी न करे। बता दें कि जी न्यूज एंकर रोहित रंजन ने अपने ऊपर लगातार हो रही एफआईआर के बीच सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर आज सुनवाई है।
वहीं सुप्रीम कोर्ट की तरीख मिलने पर सवाल भी खड़े हुए थे, कि केस दर्ज से पहले कोर्ट ने तरीख देने का फैसले कैसे दे दिया। गलत खबर चलाने के बाद शुरू हुए विवाद के बीच एंकर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है, ‘‘वर्तमान रिट याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की जा रही है, जिसमें लगभग एक जैसी आपराधिक शिकायतों को रद्द करने/एक साथ जोड़ने का अनुरोध किया गया है।