नई दिल्ली, दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को जमानत दे दी है। दिल्ली नगर निगम के अतिक्रमण रोधी अभियान के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
उनका कासूर बस इतना था कि वह हो रही कार्रवाई को रोकना चाहते थे, ताकि गरिबों के घरो पर बुल़डोजर न चले। अमानतुल्लाह को बाद कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया था। अब उन्हें इस केस में जमानत मिल गई है।
दरअसल उनपर दर्ज FIR में दंगा भड़काने के भी आरोप लगाए गए हैं। गुरुवार को मदनपुर खादर में एसमीडी की अतिक्रमण कार्रवाई का विरोध करने अमानतुल्लाह खान अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे थे। इसके बाद बुलडोजर रोकने के लिए अमानतुल्लाह समेत वहां के लोग विरोध कर रहे थे।
लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफतार कर लिया था। लोगों को हटाने के लिए पुलिस ने बल का प्रयोग किया गरीब जनता पर लाठी चार्ज कर दिया। बता दें बुलडोजर की यह कार्रावई हनुमान जयंती के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से शुरू हुई। जहां मस्जिद और मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया गया।
उसके बाद शाहीन बाग, अमर कॉलोनी, ईस्ट कैलाश, रोहिणी, करोल बाग, तिलक नगर, जनकपुरी, द्वारका, लोधी कॉलोनी जैसे इलाकों में बुल़डोजर से कार्रावई की गई। शाहीन बाग में ऐसा अवैध कुछ नहीं मिला था, जिसकी वजह से MCD वालों को बिना कार्रावई के खाली हाथ जाना पड़ा।