नई दिल्ली, सपा नेता आजम खान के परिवार की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में बुधवार को होने वाली सुनवाई में गैरहाजिर रहने के बाद उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्लाह आजम के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।
वारंट जारी होने के बाद अब्दुल्लाह आजम और तंजीम फातिमा को काफी दिक्कतों का सामना करना पढ़ सकता है। इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 16 मई को रखी गई है। जिससे पहले अब्दुल्लाह आजम और तंजीन फातिमा को कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना होगा। आगर ऐसा नहीं किया तो पुलिस किसी भी समय उन्हें गिरफ्तार कर सकती है।
बता दें रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट की सुनवाई में अब्दुल्लाह आजम और तंजीन फातिमा ने गैर हाजिरी में हाजिरी माफी एप्लीकेशन दाखिल की थी जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।
कोर्ट के आदेश के बारे में जानकारी देते हुए सरकारी वकील अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया अदालत ने आज क्राइम नंबर 4/19 जो दो जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामला है उसकी सुनवाई के लिए तारीख तय की थी इस पत्रावली में गवाह मनोज पाठक प्रोक्यूएशन की ओर से उपस्थित थे और उनसे बचाव पक्ष द्वारा ज़िरह की जानी थी।
जबकि बचाव पक्ष की ओर से ये कहते हुए कि प्रार्थना की गई कि उनके प्रवक्ता अधिवक्ता बाहर दिल्ली से आते हैं वो नहीं आ सके हैं और ज़िरह नहीं की जा सकती।
इसके साथ ही इस मामले में अभियुक्त तंजीन फातिमा और अब्दुल्लाह आजम की ओर से हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे न्यायालय ने निरस्त करते हुए दोनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इसके साथ ही सुनवाई के लिए अगली तारीख 16 मई तय कर दी गई है।