आजम खान की जमानत याचिका पर देरी से नाराज सुप्रीम कोर्ट, कहा- ‘यह न्यायिक प्रक्रिया का मज़ाक

Azam-Khan

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान के एक मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट पर कड़ी नाराजगी जताई है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 87 मे से 86 मामलों में आजम खान को जमानत मिल चुकी है, सिर्फ एक मामले के लिए इतना लंबा वक्त क्यों लग रहा है। कोर्ट ने यह कहा कि 137 दिन बाद भी फैसला क्यों नहीं हो पाया।

अदालत ने यह भी कहा कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले में फैसला नहीं देगा तो हम इसमें दखल देंगे। अदालत ने इस मामले में 11 मई को अगली सुनवाई करेगी। आजम खान फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को फटकार लगाई है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी आर गवई की बेंच ने कहा कि ये न्याय का माखौल है।

बता दें कि सपा नेता आजम खां की जमानत यातिका पर गुरुवार को भी फैसला नहीं हो सका था। शत्रु संपत्ति के मामले में उनकी जमानत को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में तीन घंटे तक दोनों तरफ से बहस हुई। दोपहर बाद हुई बहस सुनने के बाद जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया है।

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