नई दिल्ली, देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए शिक्षण संस्थानों में भी एंट्री के सख्त नियम लागू हो रहे हैं। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की कुलपति प्रो. नजमा अख्तर ने कैंपस में कोविड-19 और ओमीक्रोन मामलों के प्रसार की रोकथाम के मद्देनजर निर्देश जारी किए हैं।
इसके तहत बिना टीकाकरण वाले कर्मचारी को परिसर में प्रवेश नहीं मिलेगा। कुलपति की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, केवल उन्हीं कर्मचारियों को उनके संबंधित विभागों, कार्यालयों में प्रवेश दिया जाए जिन्होंने किसी भी उपलब्ध कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक ले ली हो।
यह निर्णय दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए), एनसीटी दिल्ली सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार लिया गया है। जिन कर्मचारियों ने वैक्सीन की एक भी खुराक नहीं ली है उन्हें अपने संबंधित कार्यालयों में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उनके खिलाफ विश्वविद्यालय के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
ऐसे कर्मचारियों को ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि को कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक लेने तक ‘ऑन लीव माना जाएगा। कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज पूर्ण टीकाकरण की पुष्टि संबंधित विभाग कार्यालय प्रमुख द्वारा संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किए गए आरोग्य सेतु एप्लिकेशन टीकाकरण प्रमाण पत्र के माध्यम की जाएगी।
कुलपति ने विश्वविद्यालय के नवाब मंसूर अली खान खेल परिसर में जिमनेजियम, आंतरिक गतिविधियों को अगले आदेश तक बंद रखने के भी निर्देश दिए हैं।
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