नई दिल्ली (मिल्लत टाइम्स ) दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान मारे गए किसान नवरीत सिंह की मौत के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से यूपी पुलिस को झटका लगा है। अदालत ने यूपी पुलिस को निर्देश दिया है कि वह मूल एक्स-रे, पोस्टमार्टम वीडियो और जाँच रिपोर्ट सहित महत्वपूर्ण केस सामग्री मृतक के परिवार को सौंपे। अदालत का यह फ़ैसला नवरीत के दादा की ओर से दायर की गयी याचिका पर आई है। नवरीत के दादा शुरू से आरोप लगाते रहे हैं कि पुलिस द्वारा दागी गई गोली नवरीत के सिर में लगी थी और इसके बाद ही ट्रैक्टर पलटा था।
आप को बता दें कि 26 जनवरी 2021 को किसान संगठनों ने ट्रैक्टर परेड का आयोजन किया था। इसमें नवरीत भी ट्रैक्टर लेकर दिल्ली पहुँचे थे। ट्रैक्टर परेड के दौरान आईटीओ के पास ही उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद आरोप लगे कि पुलिस की गोली लगने से नवरीत की मौत हुई है तो कुछ देर बाद दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो फुटेज जारी किया था, जिसमें यह देखा जा सकता है कि पुलिस बैरिकेड के पास एक ट्रैक्टर पलट जाता है। तब पुलिस ने दावा किया था कि पुलिस बैरिकेड तोड़ने के प्रयास में ट्रैक्टर पलट गया था और इस दुर्घटना में नवरीत की मौत हो गई।
लेकिन नवरीत के घर के लोगों ने कहा था कि ट्रैक्टर पलटने से पहले उसे गोली मारी गई थी।