खेल शुरू: अमित शाह जनवरी में “CAA ” के लागू करने की घोषणा करेंगे!

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31 December 2020 (Publish: 11:13 AM IST)

केंद्रीय गृह मंत्री 19 या 20 जनवरी को पश्चिम बंगाल के ठाकुर नगर जाएंगे जहां वह शरणार्थी समुदाय को संबोधित करेंगे।

गृह मंत्री अमित शाह के नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) पर अपनी चुनावी यात्रा के दौरान चुप्पी के बाद गृह मंत्री अमित शाह के इरादों पर सवाल करते हुए, भाजपा ने आज कहा कि जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगले महीने जनवरी में बंगाल का दौरा करेंगे, तो वह बंगाल में नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने की घोषणा करेंगे और इस तरह एक ‘मतवा समाज’ का सपना साकार होगा।

भाजपा द्वारा आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की गई। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय, राज्यसभा सांसद स्वप्न दास गुप्ता और सांसद शन्नो ठाकुर उपस्थित थे।
मतवा समाज से ताल्लुक रखने वाले ठाकुर ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागु में देरी पर नाराजगी जताई थी।

भाजपा सूत्रों के अनुसार, अमित शाह मुतवा समाज के गढ़ ठाकुर नगर का दौरा करेंगे और वहां नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने की घोषणा करेंगे। अपनी हाल की यात्रा के दौरान, अमित शाह ने कहा था कि कोरोना वायरस के कारण नागरिकता संशोधन अधिनियम के लागु होने में देरी हो रही थी। इसके बाद से मतवा समाज में आक्रोश फैल गया था।

भाजपा सांसद शन्नो ठाकुर ने इस पर नाराजगी व्यक्त की थी। भाजपा ने उन्हें मना लिया है और आज एक संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की। ठाकुर ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री को 19 या 20 जनवरी को पश्चिम बंगाल का दौरा करना चाहिए। और वे ठाकुर के पास जाएंगे। वह शरणार्थी समुदाय को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि जब हमने यह कानून पास कर लिया है तो हम इसे लागू क्यों नहीं करेंगे। अब अमित शाह खुद मतवा समाज से मिलेंगे और उनकी चिंताओं को दूर करेंगे।

उपराष्ट्रपति मुकुल रॉय ने कहा कि मतवा समुदाय का राजनीतिक रूप से शोषण किया गया है। तृणमूल कांग्रेस और वाम मोर्चा ने उन्हें अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया है। कभी भी मत्वा समाज की भलाई के लिए काम नहीं किया।
बंगाल में, माकपा और तृणमूल कांग्रेस ने मुस्लिम दरअंदाजों को लाभ पहुंचाया है। पिछले दस वर्षों में ममता बनर्जी ने धर्मनिरपेक्ष समाज के लिए कुछ नहीं किया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम समाज को नागरिकता देने के लिए पारित किया गया है। कोरोना वायरस के कारण इस कानून के लागु होने में देरी हुई है, लेकिन यह जल्द ही लागू होगा।

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