गैरकानूनी धर्मांतरण के खिलाफ “SC “ने UP और उत्तराखंड सरकार को भेजा नोटिस।

नई दिल्ली:(असरार अहमद) ……..उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के ‘गैरकानूनी धर्मांतरण’ कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट दोनों राज्यों को नोटिस जारी कर सरकारों से जवाब मांगा है.कोर्ट ने फिलहाल कानून पर रोक नहीं लगाई है लेकिन सुप्रीम कोर्ट कानूनों की संवैधनिकता को परखेगा.आप को बता दें कि याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कानून पर रोक लगाने की मांग की थी.कहा गया था की सुप्रीम कोर्ट तुरंत इस कानून पर रोक लगाए।
दो वकीलों और एक कानून के जानकर के अलावा एक एनजीओ ने इस मामले में कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका में कहा गया था इस कानून का दुरुपयोग किसी को भी गलत तरीके से फंसाने के लिए किया जा सकता है.
और उत्तर प्रदेश में पुलिस ने इस को कुबूला भी है की मुस्लिम युवक को इस कानून का दुरूपयोग करके फंसाया गया है।
आप को बता दें की कुछ राज्यों में लव जिहाद का कानून बनाया गया है। कुछ लोग इस कानून के पक्ष में है और कुछ लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी की यह कानून गैर कानूनी है इस पर तुरंत रोक लगे।

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शम्स तबरेज़ क़ासमी मिल्लत टाइम्स ग्रुप के संस्थापक एंड चीफ संपादक हैं, ग्राउंड रिपोर्ट और कंटेंट राइटिंग के अलावा वो खबर दर खबर और डिबेट शो "देश के साथ" के होस्ट भी हैं सोशल मीडिया पर आप उनसे जुड़ सकते हैं Email: stqasmi@gmail.com